छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना 2023 | Mahila Supervisor GK

By Gautam Markam

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छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व-सहायता समूहों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋण योजना का संचालन दिनांक 15.08.2003 से किया जा रहा है । छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा दिनांक 28.09.2021 से स्व सहायता समूहों की ऋण सीमा में वृद्धि करते हुए स्व-सहायता समूहों को 01 से 02 लाख रूपये तक का ऋण प्रथम बार तथा प्रथम बार प्रदत्त ऋण की सफलतापूर्वक वापसी पर 02 लाख से 04 लाख रूपये तक का ऋण द्वितीय बार में प्रदाय किया जा रहा है। योजना के तहत छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूह को 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रथम एवं द्वितीय बार के ऋण की वसूली क्रमशः 24 एवं 36 मासिक किश्तों में होती है ।

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यौन उत्पीड़न एवं एच.आई.व्ही. पीड़ित महिलाओं को शासकीय चिकित्सक द्वारा प्रदाय चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर आर्थिक गतिविधियों से जोड़े जाने हेतु प्राथमिकता के आधार पर पात्रता की अन्य शर्तें पूर्ण करने पर ऋण प्रदान किया जा सकता है । इन महिलाओं को जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्तावों पर जिला कलेक्टर की स्वीकृति उपरांत रूपये 10,000 / – (शब्दों में रूपये दस हजार मात्र) का व्यक्तिगत ऋण 3 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर उपलब्ध कराये जा सकते हैं । इन महिलाओं द्वारा स्व-सहायता समूह का गठन किये जाने पर समूह को रूपये 1.00 लाख (शब्दों में रूपये एक लाख मात्र) की ऋण राशि 3 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर स्वीकृत की जा सकती है। यह ऋण जिला कलेक्टर के अनुमोदन से संबंधित जिला प्रबंधक प्रदान कर सकते हैं। योजना के तहत अन्य शर्तें यथावत रहतीं हैं। वर्ष 2017-18 से तृतीय लिंग (Trans Gender) हितग्राहियों को भी इन योजनाओं का लाभ लेने की पात्रता है ।

Gautam Markam

मेरा नाम गौतम है मै कवर्धा का निवासी हु ALLGK.IN में सभी नवीनतम न्यूज़ और जॉब्स, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, ऑफलाइन जॉब्स, ऑनलाइन फॉर्म, कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपडेट को कवर करता हु।

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