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शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना क्या है | Chhattisgarh Yojana

शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना

छत्तीसगढ़ में शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी?

05 अगस्त 2020

शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है

तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे हुए परिवार को समाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

·    योजना की शुरुआत : 05 अगस्त 2020

·    योजना का उद्देश्य : छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे हुए परिवार को समाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

प्रमुख प्रावधान –

संग्राहक परिवार के मुखिया जिसकी आयु 50 वर्ष या 50 वर्ष से कम है, को

  • सामान्य मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रुपए तक अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
  • दुर्घटना से मृत्य होने पर 4 लाख रुपए अनुदान राशि तथा
  • दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति के 1 लाख रुपया सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

संग्राहक परिवार के मुखिया जिसकी आयु 51 से 59 वर्ष के बीच है, को

  • सामान्य मृत्यु में 30,000 रुपय
  • दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75,000/- तथा
  • दुर्घटना से पूर्णविकलांग होने पर 75,000/-
  • आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37,500 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

नवीनतम प्रावधान :

तेंदूपत्ता संग्रहण दर को रू. 2,500/- प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर रू. 4,000/- प्रति मानक बोरा किया गया।

छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार :

तेंदुपत्ता उत्पदन – वर्ष 2021-22 में 13.06 लाख मानक बोरा ।

अन्य जानकारी –

·         देश में सबसे ज्यादा वनोपज खरीदने वाला पहला राज्य : छत्तीसगढ़

·         देश में लघुवनोपजो की खरीदी में अकेले छत्तीसगढ़ का 75.38% का योगदान रहा।

·         तेंदुपत्ता को छत्तीसगढ़ का हरा सोना कहा जाता हैं।

·         वर्ष 2022 में तेंदूपत्ता की नीलामी की औसत दर 8,067 रुपये प्रति मानक बोरा की दर है।

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